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Vidhwa Pension Yojana: अब विधवा पेंशन योजना में सरकार देगी 3,600 रुपये, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

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Widow Pension Scheme 2022:- नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी जानते होंगे की देश के पर्त्येक राज्य सरकारों के द्वारा अपने राज्य के बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य विधवा पेंशन योजना के तहत इन सभी को आर्थिक सहायता प्रदान करना है|

लेकिन राज्य के इस विधवा पेंशन योजना का लाभ सिर्फ उन सभी महिलाओं को दिया जायेगा, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है. हालाँकि, Vidhwa Pension Yojna के तहत सभी राज्यों में राज्य सरकारों के द्वारा पेंशन की राशी अलग-अलग राखी गई है|

क्योंकि कई राज्यों में विधवा पेंशन योजना में मिलने बाली राशी को महिलाओं के आयु के आधार पर भी बाटा जाता है. इसलिए आज के इस आर्टिकल में आपको हम विधवा पेंशन योजना से सम्बंधित सारी जानकारी हिंदी में प्रदान करने जा रहे हैं, आप इस लेख को अंत तक जरुर पड़ें|

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022

आपको बता दें की उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा केंद्र सरकार की दिशा निर्देश के आधार पर किया गया था. जिसके अंतर्गत राज्य के सभी विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए सहायता राशी प्रदान की जाएगी|

इस योजना का लाभ राज्य सरकार यूपी के उन सभी विधवा महिलाओं को प्रदान करेगी, जो गरीबी रेखा से निचे और उनकी उम्र 18 वर्ष के लेकर 60 वर्ष के बिच है. लेकिन हाँ, वे महिलाऐं जनके पति की मृत्यु हो चुकी है, और उनके परिवार में अब कोई व्यस्क व्यक्ति कमाने बाला नहीं है, वे इस योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र होगी|

क्योंकि पति की मृत्यु हो जाने के बाद कई परिवारों को कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक की जिनके परिवार में कोई ना रहने पर उन्हें रोजी रोटी तक की परेशानी होने लगती है. इन्ही सब समस्याओं को समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के विधवा महिलाओं को Vidhwa Pension Yojna के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. यदि आप भी उत्तर प्रदेश के विधवा महिला है, और इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसके लिए स्टेप बाई स्टेप जानकारी इस पेज में निचे शेयर किया गया है|

विधवा महिलाओं को 3600 रूपये कि सहायता राशी देगी सरकार

विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन फॉर्म फॉर्म भरने के बाद राज्य सरकार विधवा महिलाओं को 3,600 रुपये की राशी आर्थिक मदद के लिए प्रदान करेगी. लेकिन सीधे तौर पर आपको बताना चाहूँगा की इस योजना में सरकार विधवा महिलाओं को पर्त्येक महीने 300 रुपये की राशी पेंशन के रूप में देगी, जो सीधे लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर किया जायेगा, इसलिए आवेदन करने बाली महिला का खुद का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है|

तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत कर दी गई है, अगर जो भी महिला इस योजना के तहत मिलने बाली सहयता राशी का लाभ उठाना चाहती हैं, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा|

इस विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं की थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता हो जाएगी, हालाँकि आने बाले समय में सरकार इस योजना की धनराशि को बढ़ा की बढ़ा भी सकती है|

UP विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • महिला को उत्तर प्रदेश का एक स्थाई निवासी होना चाहिए|
  • इस योजना के तहत विधवा महिलाओं का उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए|
  • इस योजना का लाभ राज्य के BPL कार्ड धारक और अन्य सभी गरीब विधवा महिलाओ को दिया जायेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है|
  • और इसका लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों विधवा महिलाओ को दिया जायेगा|
  • अगर महिला ने इस योजना के दौरान दोबारा विवाह कर लिया तो उन्हे इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा|
  • जबकि जिन विधवा महिला जिनके बच्चे है ओर वो बालिक है तब भी उन्हे इस योजना का लाभ नही मिल पायेगा|
  • और हां, ऐसी विधवा महिला जिन्हे पहले कोई पेंशन मिल रहा है उन्हे भी इसका लाभ नहीं मिलेगा|
  • इस योजना में आवेदन करने के बाद विधवा महिलाओं को पर्त्येक वर्ष 3,600 रुपये दी जाएगी|

उत्तर परदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्ताबेज

  • आवेदिका का आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड, वोटर आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

उत्तर प्रदेश के जो भी विधवा महिला विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं, वे निचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

  • सबसे पहले निचे दिए गये लिंक से अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ|
  • http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx
  • होम पृष्ट पर जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन करें बाले विकल्प पर क्लिक करें|
  • फिर अगले पेज से New Entry Form बाले आप्शन पर क्लिक करें|
  • क्लिक करते हीं आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जायेगा|
  • आवेदन फॉर्म को सही-सही भरने के बाद सबमिट बाले बटन पर क्लिक कर दें.
  • इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते है|

विधवा पेंशन फॉर्म भरने के लिए:- यहाँ क्लिक करें

अधिकारिक वेबसाइट:- http://sspy-up.gov.in/

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